Kanya Vivah Yojana 2024 : बेटियों के विवाह के लिए सरकार दे रही 51000 रुपये

Kanya Vivah Yojana

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana 2024

Kanya Vivah Yojana 2024: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरूआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों, बेसहारा परिवारों ,जरूरतमंदों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए की गई है। इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह 2024 के अंतर्गत राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिसमे कन्या के विवाह के लिए कन्या को 51000/- रूपये की राशि दी जाएगी।

Kanya Vivah Yojana के अनुसार सामूहिक विवाह करने वाली सारी बेटियों पर भी मध्यप्रदेश सरकार पैसा खर्च करेगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक सामाजिक कल्याण योजना है। जो कि भारत के मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह में मदद करना है और दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसे जुर्म को रोकना है। इस योजना के अंतर्गत विवाह योग्य कन्याएं अपना आवेदन कर अपने परिवार की मदद कर सकती है अपने विवाह के खर्चें के लिए इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana का उद्देश्य क्या है?

Kanya Vivah Yojana 2024: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य है उन परिवारों की मदद करना जो कि आर्थिक रुप से कमज़ोर है ,जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उन परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता करना हैं।
योजना के निम्नलिखित उद्देश्य-

  • गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक रुप से मदद करना।
  • बाल विवाह पर रोक।
  • दहेज प्रथा पर रोक।
  • समाज में बेटियों के लिए प्यार , आदर और समानता को बढ़ावा देना।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana Update

मध्यप्रदेश Kanya Vivah Yojana के लिए नया अपडेट आया है। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कन्या विवाह योजना शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री Kanya Vivah Yojana के तहत गरीब कन्याओं को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है।

इस योजना में पहले 49,000/- की राशि दी जा रही थी, जिसको बढ़ाकर अब 51,000/- रुपए कर दिया गया है।जो कि बहुत ही खुशी की बात है अब इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। जिससे वह शादी के खर्चों को आसानी से निकाल सकतें हैं।

मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्य्मंत्री कन्या विवाह योजना के तहत इस साल का पंजीयन शुरू कर दिया है, और इसकी अंतिम तिथि 30 जून कर दी है। जो भी कन्याएं इसका लाभ उठा कर अपने परिवार की मदद करना चाहती वे इसमें 30 जून से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। हाल ही में इसमें पंजीयन की प्रक्रिया को रोक दिया था, जिसका कारण सतपुड़ा भवन में आग लगना था पर अब अब फिर से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अनुसार विवाह के कार्यक्रम 5 जुलाई से शुरू किये जा रहे है। यदि आप भी इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के फायदे

  • इस योजना का लाभ उन परिवारों की बेटियों को दिया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे आते है। ऐसे परिवार की बेटियों की शादी में सरकार की तरफ से आर्थिक मदद की जाएगी ।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि डायरेक्ट कन्याओं के बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी।इसलिए कन्याओं का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है और बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना भी ज़रूरी है।
  • बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए सरकार 51000/- रुपये की राशि प्रदान करेगी। यह राशि उस कन्या के पास चेक के द्वारा या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भेजी जाएगी।
  • Kanya Vivah Yojana से गरीब परिवारों की कन्याओं को शादी के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता मिल जायेगी जो कि एक बहुत बड़ी बात है इसका लाभ आप भी उठाए अपना रजिस्ट्रेशन करा कर। इस योजना से समाज में बेटियों को सम्मान और समानता मिलेगी।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana की विशेषताएं

  • यह योजना गरीब परिवारों की बेटियों के लिए एक आवश्यक योजना है।
  • इस योजना से बाल विवाह और दहेज प्रथा को रोकने में मदद मिलेगी ।
  • इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह के आवश्यक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
  • इस योजना के माध्यम से, समाज में बेटियों का औधा बढ़ेगा और प्रति सम्मान और समानता की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्र होने के लिए क्या चीज़े ज़रूरी है –

  • आवेदक का मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना ज़रूरी है।
  • इस योजना के अन्तर्गत विवाह के समय लड़की और लड़का दोनों बालिक होने चाहिए यानि लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
  • ऐसी महिला जो खुद के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिन महिला का कानूनी रूप से तलाक हो चुका हो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
  • मुख्यमंत्री Kanya Vivah Yojana के अन्तर्गत कन्या का नाम समग्र पोर्टल पर दर्ज होना चाहिए।
  • कन्या का परिवार गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहा हो।
  • अगर आपके पास भी ये सभी पात्रता है तो अपना नाम इस योजना में ज़रूर रजिस्टर्ड कराएं।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास नीचे दिए गए सभी आवश्यक दस्तावेज होना जरुरी है।

  • आधार कार्ड
  • समग्र आईडी
  • वोटर आईडी कार्ड
  • बैंक अकाउंट
  • मूल निवासी प्रमाण पत्र
  • कन्या का आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana में Online आवेदन कैसे करें

मुख्यमंत्री Kanya Vivah Yojana के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनो ही तरह से आवेदन कर सकते है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को फोलो करें-

  • सबसे पहले आवेदक योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
  • ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा।
  • होम पेज पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा।
  • फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे नाम ,पता ,आधार नंबर , मोबाइल नंबर,आयु आदि भरनी होगी ।
  • सभी जानकारी फॉर्म में भरने के बाद आपको सब्मिट बटन पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते है। लॉगिन करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana में Offline आवेदन कैसे करें

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को फोलो करें –

  • मुख्यमंत्री Kanya Vivah Yojana के लिए अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें।
  • एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को सही तरह से भर।
  • जानकारी भरने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेज़ों को अटैच करें और अपने निजी गांवों के क्षेत्र में ग्राम पंचायत /जनपद पंचायत में और अगर आप शहर के वासी हैं तोया अपने नज़दीकी नगर निगम /नगर पालिका नगर परिषद के कार्यालय में जाकर जमा करें।
  • इस तरह से आप दोनो रूपो से ऑनलाइन या ऑफलाइन आवदेन कर सकते है।

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